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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा एनसीआर में भी बीएस-4 मानक की बसों पर 1 नवंबर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया। साथ ही छोटे लोडिंग और मिनी ट्रक पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सोनीपत। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीर समस्या को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है।

अब दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के एनसीआर जिलों में भी बीएस-4 मानक की बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। यह प्रतिबंध इसी वर्ष एक नवंबर से प्रभावी होगा

इस आदेश के तहत हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में बीएस-4 श्रेणी की बसों का संचालन निर्धारित समयावधि के बाद पूरी तरह वर्जित रहेगा।

अब तक केवल दिल्ली में बीएस-4 बसों पर लगती थी रोक

अब तक केवल दिल्ली में ही वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत बीएस-4 मानक की बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी।

इस बार सोनीपत के साथ ही हरियाणा एनसीआर में आने वाले अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अंकुश लगाया 

जारी किए गए आदेशों में हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-4 मानक के डीजल वाहनों में न केवल छोटे वाहन, बल्कि लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यवसायिक वाहन भी शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सर्दी की शुरुआत के साथ बढ़ जाता है प्रदूषण का स्तर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हर साल सर्दी की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे एक नवंबर से पहले अपने पुराने बीएस-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा से राहत दिलाने में भी सहायक साबित हो सकता है।

हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर बीएस-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह आदेश एक नवंबर से प्रभावी होंगे। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बीएस-4 मानक की बसों के अलावा छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

-निर्मल कश्यप, सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर एवं आरओ, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, सोनीपत