Delhi Sikh Riots: सिखों को मारने और संपत्तियों को लूटने के लिए टाइटलर ने भीड़ को उकसाया: कोर्ट
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से संबंधित मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि टाइटलर ने दंगाइयों को उकसाया और भीड़ ने गुरुद्वारा को नष्ट कर दिया।
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिख लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि टाइटलर ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा किया था, बल्कि गुरुद्वारा पुल बंगश को नष्ट पहुंचाने, सिखों को मारने और उनकी संपत्तियों को लूटने के लिए भीड़ को उकसाया था।
शिकायतकर्ता मृतक बादल सिंह की पत्नी लखविंदर कौर के मामले पर विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा कि टाइटलर ने दंगाइयों को सिखों के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था। गुरुद्वारा के पास एकत्रित हुई भीड़ का टाइटलर हिस्सा थे और भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश में आग लगाई थी।
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