दिल्ली सरकार और LG का विवाद पहुंचा Delhi HC, 24 सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पदों पर भर्ती से जुड़ा है मामला
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच 24 सरकारी अस्पतालों में भर्ती को लेकर विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि विवाद से आम नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारी का हनन किया जा रहा है। 2 सितंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में शुरू होने वाले 24 सरकारी अस्पतालाें में बड़े पैमाने में पदों की भर्ती को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद का मामला दिल्ली हाईकाेर्ट पहुंच गया है।
सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढ़ांचे से जुड़ी जनहित याचिका में अदालत द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किए गए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मामले पर दो सितंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
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