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 विशेष अदालत ने 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध किया है। टाइटलर ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल का सामना करने की बात कही। एक गवाह ने टाइटलर पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने वर्ष 1984 के पुल बंगश सिख हत्या मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए। विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने मामले को तीन अक्टूबर को सुनवाई और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। टाइटलर ने कहा कि वह इस मामले में ट्रायल का सामना करेंगे। इससे पहले अदालत ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपित के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

एक गवाह ने टाइटलर के खिलाफ लगाए थे आरोप

एक गवाह ने पहले आरोप पत्र में प्रस्तुत किया था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर आया और भीड़ को यह कहकर उकसाया, सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला, जिसके कारण तीन लोगों की हत्या हुई।

अदालत ने विभिन्न अपराधों के लिए टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, जिसमें गैरकानूनी रूप से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में अवैध प्रवेश और चोरी शामिल है।