फरीदपुर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई, दो सील; एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा
जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लंघन पर सख्ती
फरीदपुर (बरेली)। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर शुक्रवार 21 फरवरी को फरीदपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान तीन अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की गई, जिनमें दो को सील कर दिया गया, जबकि एक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान मर्सी अल्ट्रासाउंड बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने तत्काल प्रभाव से केंद्र को सील कर दिया। वहीं सहारा अल्ट्रासाउंड अपने पंजीकृत स्थान से अलग स्थान पर संचालित होता मिला। पंजीकरण शर्तों के उल्लंघन के चलते इस केंद्र को भी सील कर दिया गया।
तीसरा केंद्र एल्फा अल्ट्रासाउंड औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही बंद मिला और संचालक मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित चिकित्सक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपना नाम केंद्र से हटाने के लिए आवेदन दिया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए एल्फा अल्ट्रासाउंड के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज कराया जाएगा।
निरीक्षण टीम में नोडल पीसीपीएनडीटी डॉ. लईक अहमद अंसारी के साथ विपिन कुमार, राजेश कुमार तथा वाहन चालक राहुल शर्मा मौजूद रहे।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट और अन्य चिकित्सा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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