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प्रयागराज: ADJ पॉक्सो कोर्ट का बड़ा आदेश, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य मुकुदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

प्रयागराज: जनपद प्रयागराज की पॉक्सो (POCSO) अदालत से एक अहम आदेश सामने आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, Vinod Kumar Chaurasia ने एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए थाना झूंसी पुलिस को शंकराचार्य Avimukteshwaranand Saraswati और उनके शिष्य Mukudanand Giri के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) सहपठित धारा 173(4) के तहत पारित किया गया है। न्यायालय ने थाना प्रभारी, झूंसी, जनपद प्रयागराज को आदेश दिया है कि उपलब्ध तहरीर एवं अभिलेखों के आधार पर संबंधित धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज कर विधि के अनुसार जांच प्रारंभ की जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित ढंग से की जाए तथा पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सभी मुद्दे जांच के दौरान तय किए जाएंगे। जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही, न्यायालय कार्यालय को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समयावधि में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इस आदेश के बाद मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना लिया है और आगे की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।